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पाठ ईदुल फ़ितर और ईदुल अज़हा

ईदुल फितर माहे रमजान की समाप्ति के बाद शव्वाल के पहले दिन आता है। और ईदुल अज़हा माहे ज़ुलहिज्जा के दसवें दिन पड़ता है, जो कि अरफ़ा दिवस -जिस दिन हाजी साहेबान अरफात में रुकते हैं- के बाद वाला दिन है। आप इस पाठ में मज़कूरा दोनों ईदों तथा उन में मशरू चीज़ों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे।

  • मुसलमानों के दोनों ईद -ईदुल फितर और ईदुल अज़हा- के संबंध में जानकारी प्राप्त करना।
  • इन दोनों ईदों में जो मशरू हैं उन के संबंध में जानकारी प्राप्त करना।
  • फ़ितरा के संबंध में जानकारी प्राप्त करना।
  • क़ुरबानी के संबंध में जानकारी प्राप्त करना।

:एक और छात्र गिनें जिस ने इस पाठ को पूरा किया है

ईदुल फ़ितर

यह शव्वाल महीने का पहला दिन है। इस्लामी कैलेंडर में दसवां महीना है। और यह माहे रमजान के आखिरी दिन की समाप्ति के बाद आता है। और इसी लिए इसे ईदुल फितर कहा जाता है, क्योंकि लोग इस दिन के रोज़ा को छोड़ कर अल्लाह की इबादत करते हैं, जैसे उन्हों ने रमजान के रोज़े रख कर अल्लाह की इबादत की। पस वे अल्लाह तआला की नेमत व कृपा की पूर्णता पर उस का शुक्र अदा करते हुये ईद मनाते हैं कि उस ने उन के लिए रमज़ान के रोज़े पूरे करने को आसान फ़रमा दिया। अल्लाह तआला ने फ़रमायाः (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون) (البقرة: 185). “तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह की दी हुई हिदायत पर उस की बड़ाइयाँ बयान करो और उस का शुक्र करो।” {अलबक़राः 185}

ईदुल फ़ितर के दिन क्या करना मशरू (शरीअत सम्मत) है?

ईद की नमाज़
ईद की नमाज़ से पहले फ़ितरा प्रदान
परिवार, रिश्तेदारों, पड़ोसीयों और तमाम मुसलमानों में आनंद और ख़ुशियाँ फैलाना
तकबीर

फ़ितरा

अल्लाह तआला ने हर उस व्यक्ति पर फ़ितरा फ़र्ज़ किया है जो ईद के दिन और रात में आवश्यकता से अधिक भोजन का मालिक है, कि वह देश के खाने -जैसे चावल, गेहूँ या खजूर- का एक सा' गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को दे, ताकि ईद के दिन कोई मुहताज न रहे।

फ़ितरा देने का समय

रमजान के आखिरी दिन मग़रिब से ले कर ईद की नमाज़ तक। और ईद से एक या दो रात पहले अदा करना जायज़ है।

फ़ितरा की मिक़दार (परिमाण)

देश के लोगों के भोजन का एक सा, जैसे गेहूं, चावल, खजूर इत्यादि। और सा'नापने का एक पैमाना है, लेकिन इस का आधुनिक मानकों के अनुसार वज़न करना समायोजित (सेट) करने के लिए ज़्यादा आसान अनुमान है। और यह वजन में लगभग 3 किलोग्राम के बराबर है।

फ़ितरा किस पर वाजिब है?

यह उस पर वाजिब है जिस के पास अपने लिए और अपने मातह्त (आधीन) लोगों -जैसे पत्नी और बच्चे- के लिए ईद के दिन व रात भर के ख़र्चे से ज़्यादा भोजन हो। और माँ के पेट में मौजूद बच्चा (हम्ल) की तरफ़ से निकालना मुस्तहब है। पस हर एक की तरफ़ से स्थानीय भोजन का एक सा यानी लगभग 3 किलोग्राम निकाले।

फ़ितरा की हिकमत

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसे रोज़ेदार को लग़्व और फ़ुह्श (बेकार की बातों तथा अश्लीलता) से पाक करने (और रोज़े के आदाब में होने वाली कमीयों की पूर्ती) के लिए फ़र्ज़ किया है।

ईदुल अज़हा

यह मुसलमानों के लिए दूसरी ईद है और यह ज़ुलहिज्जा (इस्लामी कैलेंडर में बारहवां महीना) के महीने के दसवें दिन आती है। और इस में कई गुण (फ़ज़ीलतें) एकत्र किए गए हैं, उन में सेः

1- साल के सब से अफ़ज़ल दिनों में से है

साल के सब से अफ़ज़ल दिन ज़ुलहिज्जा के महीने के पहले दस दिन हैं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः “ज़ुलहिज्जा के दस दिनों का नेक अमल अल्लाह तआला को तमाम दिनों के नेक आमाल से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है।” लोगों ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या अल्लाह के रास्ता में जिहाद भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः “अल्लाह के रास्ता में जिहाद भी नहीं, मगर ऐसा शख़्स जो अपनी जान व माल के साथ निकला और लौटा ही नहीं।” {बुख़ारीः 969, तिर्मिज़ीः 757}

2- यह हज्जे अक्बर (बड़े हज्ज) का दिन है

क्योंकि इस में हज के सब से बड़े, सब से महत्वपूर्ण और सब से सम्मानजनक कार्य हैं, जैसे काबा का तवाफ़, क़ुरबानी के जानवर का ज़बह करना और जमरतुल अकाबा की रमी करना।

ईदुल अज़हा के दिन क्या क्या करना मशरू (शरीअत सम्मत) है?

ग़ैर हाजीयों के लिए ईदुल अज़हा के दिन फितरा के अलावा वह सब काम मशरू हैं जो ईदुल फितर में हैं। क्योंकि फ़ितरा केवल ईदुल फ़ितर के साथ ख़ास है। और ईदुल अज़हा को अल्लाह के तक़र्रुब के लिए क़ुरबानी की वांछनीयता की विशेषता प्राप्त है।

क़ुरबानी

यानी ईदुल अज़हा के दिन ईद की नमाज के बाद से माहे ज़ुलहिज्जा के तेरहवें दिन सूर्यास्त तक अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए ऊंट, गाय या भेड़ का ज़बह करना। अल्लाह तआला ने फ़रमायाः (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر: 2) “पस आप अपने रब के लिए (ईद की) नमाज़ पढ़ें और क़ुरबानी करें।” {अल-कौसरः 2}

क़ुरबानी का हुक्म

जो इसे करने में सक्षम है उस के लिए सुन्नते मुअक्कदा है। अतः मुस्लिम अपने और अपने परिवार की ओर से क़ुरबानी करे।

जो क़ुर्बानी करने का इरादा रखता है उस के लिए माहे ज़ुलहिज्जा के पहले दिन से क़ुर्बानी ज़बह करने तक अपने बालों, नाखुनों और त्वचा से कुछ भी न लेने का आदेश दिया गया है।

क़ुरबानी के जानवर की शर्तें

मवेशी जानवरों में से होना शर्त है

और वह हैंः भेड़-बकरी, गाय या ऊँट। और इन के अलावा दीगर जानवरों या परिंदों का क़ुरबानी करना सही नहीं है। और एक भेड़ या बकरी आदमी और उस के परिवार के लिए पर्याप्त है, और एक गाय या एक ऊंट में सात आदमीयों का शरीक होना जायज़ है।

आवश्यक आयु (मतलूब उम्र) तक पहुंचना

आवश्यक आयु: भेड़ में छह महीने, बकरी में एक साल, गाय में दो साल और ऊंट में पांच साल।

दृश्य दोषों से पशु का सुरक्षित (ज़ाहिरी ऐबों से जानवर का ख़ाली और पाक) होना

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः “क़ुरबानी में चार ऐबदार जानवर काफ़ी नहीं हैंः ऐसा काना जिस का कानापन स्पष्ट हो, ऐसा बीमार जिस की बीमारी स्पष्ट हो, ऐसा लंगड़ा जिस की पसली स्पष्ट दिखाई पड़े और निहायत दुबला तथा कमज़ोर।” {नसाईः 4370, तिर्मिज़ीः 1497}

क़ुरबानी (के गोश्त) का क्या किया जायेगा?

١
क़ुरबानी में से कुछ भी बेचना और कसाई को मज़दूरी के तौर पर उस में से देना हराम है।
٢
उस के गोश्त को तीन हिस्सों में बाँटना मुस्तहब (वांछनीय) है, उस का एक तिहाई खाना, और एक तिहाई हदया करना, और शेष तिहाई गरीबों को सदक़ा करना।
٣
व्यक्ति के लिए किसी और को सौंपना (वकील बनाना) और उस विश्वसनीय धर्मार्थ निकायों को धन देना जायज़ है जो क़ुरबानी कर के उसे जरूरतमंदों को वितरित कर देते हैं।

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